6 साल की उम्र होने पर ही आपका बच्चा होगा अब स्कूल में भर्ती

अगर आप भी अपने बच्चे को इस वर्ष स्कूल में दाखिला करवाना चाहते हैं,तो आपको कुछ बाते का ध्यान रखना होगा।इस वर्ष अगर आपका बच्चा इतने समय अवधी तक सरकार द्वारा बताए आदेश में सही तरीके और उनके नियमो में आता है तो आप अपने बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिला पाएंगे।लेकिन आपको गबराने की आवश्यकता नही है ।आपको इस पोस्ट में सारी जानकारी दी गई है की आपको आपने बच्चे का दाखिला किस प्रकार से करवाना है।

नई शिक्षा नीति में कक्षा 1 के लिए आयु कितनी है?|age criteria for class 1 admission 2023-24

नई शिक्षा नीति के अनर्गत अगर आप अपने बच्चे को इस वर्ष कक्षा 1 में प्रवेश दिलाने वाले हैं तो आपको कुछ बातों का हम ध्यान रखना होगा क्योंकि इस वर्ष कक्षा 1 में जो बच्चे प्रवेश लेंगे उनके लिए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत कुछ बदलाव किए गए हैं यह बदलाव क्या किए गए हैं इस पोस्ट में हम आपको बताने वाले हैं। अगर आपका बच्चा 5 वर्ष का है तो क्या आप कक्षा 1 में प्रवेश ला सकते हैं तो हम आपको बता नहीं अगर आपका बच्चा 5 वर्ष का है तो नहीं शिक्षा नीति के अंतर्गत आप बच्चे को स्कूल में प्रवेश नहीं दिला पाएंगे। अगर आप अपने बच्चों को स्कूल में प्रवेश खिलाना चाहते हैं तो आपको 1 साल और इंतजार करना होगा अगर आपका बच्चा 6 वर्ष का हो जाता है तो नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आप अपने बच्चे को स्कूल में प्रवेश दिला पाओगे।

age criteria for class 1 admission 2023-24

कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु कितनी होनी चाहिए?

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत अगर आप कक्षा 1 में प्रवेश से लाना चाहते हैं तो आपके बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए इन सारे सवालों का जवाब अब आपको मिलेगा। कक्षा 1 में प्रवेश के लिए आयु कितनी होनी चाहिए? यही सवाल अब आपके मन में उठ रहा होगा। तो हम आपको बता दें कक्षा 1 में प्रवेश दिलाने के लिए बच्चे की आयु 6 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपका बच्चा 5 वर्ष का है तो आप स्कूल में प्रवेश नहीं दिला पाएंगे।

देश में कई राज्य ऐसे भी हैं, जहां पर बच्चों को कक्षा पहली में 6 वर्ष की उम्र में ही प्रवेश दिया जाता है। आपको बता दें कि नई शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के लिए प्राथमिक चरण में सीखने के लिए 8 वर्ष की आयु निर्धारित की गई है

कक्षा 1 में बच्चे को किस उम्र में होना चाहिए?

शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को बताया कि छात्रों को केवल छह साल और उससे अधिक उम्र में कक्षा 1 में प्रवेश दिया जा सकता है।

बच्चे को कितने साल में स्कूल भेजना चाहिए?

मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने सभी राज्यों और यूनियन टेरिट्रीज को निर्देश दिए हैं कि स्कूल शुरू करने की उम्र 6 साल फिक्स होनी चाहिए और क्लास 1 में 6 साल से कम के बच्चों का एडमिशन नहीं होना चाहिए.

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 68-5099/85/ 2023 501 / 3066688 / 2023 दिनांक 25.04. 2023 (संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कक्षा 1 में प्रवेश के आयु का निर्धारण किया गया है

2- भारत सरकार के पत्र दिनांक 9 फरवरी 2023 में यह उल्लेख किया गया है कि ‘The

National Education Policy (NEP) 2020 recommends strengthening learning at

the foundational stage as a national priority. The policy envisages a pedagogical structure of 5+3+3+4 which mean 5 years of foundational classes (3-8 years), 3 years of preparatory classes (8-11 years), 3 year of middle classes (11-14 years) and 4 years (14-18 years) of secondary classes. In view of the provisions of NEP 2020 and RTE Act 2009, all the states and UTs were requested to align their age of admission with the policy and provide admission to grade I at the age of 6+ years. This will bring uniformity in the age of admission in Grade I across nation.”

वर्तमान में प्रदेश में संचालित 1.88 लाख आंगनबाडी केन्द्रों में आयुवर्ग 5-6 वर्ष के बच्चों को बालवाटिका के लिए निर्धारित अधिगम लक्ष्यों की सम्प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा, बेसिक शिक्षा विभाग के साथ अन्तर्विभागीय समन्वय से कार्य किया जा रहा है।

उत्त परिप्रेक्ष्य में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 2070/68-5-2019 दिनांक 17.12.2019 को संशोधित करते हुए कक्षा 1 में प्रवेश की न्यूनतम आयु 6 वर्ष निर्धारित की जाती है। अग्रेतर ऐसे बालक/बालिका जो उस शैक्षिक सत्र में 01 अप्रैल से 31 जुलाई के मध्य 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने के कारण प्रवेश से वंचित हो रहे हैं उन्हें निर्धारित आयु में शिथिलता प्रदान करते हुए शैक्षिक सत्र के प्रारम्भ में ही प्रवेश की सुविधा अनुमन्य किये जाने की अनुमति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

वर्तमान में जिन छात्रों का कक्षा 1 में प्रवेश हुआ है तथा जिनकी आयु 5 से 6 वर्षों के बीच है, उन्हें कक्षा 1 में अध्ययन की अनुमति पूर्व के वर्षों की भांति प्रदान की जायेगी। आदेश निर्गत होने के बाद होने वाले नामांकन में यह सुनिश्चित कराया जायेगा कि कक्षा-1 में उन्हीं बच्चों का नामांकन हो जो उस शिक्षा सत्र के 31 जुलाई तक 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हैं।

वर्तमान में प्री स्कूल (Nursery, LKG, UKG) में अध्ययनरत ऐसे बच्चे जो कक्षा-1 में दाखिले के समय 6 वर्ष से कम आयु के होंगे, उन्हें कक्षा 1 में प्रवेश दिया जायेगा तथा उनके आगे की पढ़ाई की निरंतरता में कोई भी व्यवधान नहीं होगा। आगामी वर्षो में प्री- स्कूल (Nunery, LKG, UKG) कक्षायें संचालित करने वाले विद्यालयों के लिए यह बाध्यकारी होगा कि वे प्री-स्कूल कक्षाओं में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु का निर्धारण इस प्रकार करें कि कोई भी बच्चा 6 वर्ष से कम की उम्र में कक्षा 1 में प्रवेश हेतु अर्ह न हो। कृपया तद्नुसार अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

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